सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को उनके द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक कार्टून के लिए कड़ी फटकार लगाई। मालवीय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनके व्यवहार को "भड़काऊ" और "अपरिपक्व" करार देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि 15 जुलाई मंगलवार को इसकी सुनवाई फिर होगी।