'भारत जोड़ो यात्रा' से जुड़ी एक एफ़आईआर के मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिट फिल्म केजीएफ़ चैप्टर-2 के संगीत के कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए इन नेताओं पर एफ़आईआर दर्ज की गई थी। इसको रद्द करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन अदालत ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
राहुल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर FIR रद्द करने से हाई कोर्ट का इनकार
- कर्नाटक
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- 29 Jun, 2023
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सहित तीन कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज क्यों की गई थी और क्यों अदालत ने उसको रद्द करने से इनकार कर दिया? जानें पूरा मामला।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने बुधवार को तीन कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। कांग्रेस के तीनों नेताओं पर एफ़आईआर का यह मामला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है। राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करीब चार हजार किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी।