मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है! हाईकोर्ट ने प्रदर्शन के कारण मुंबई में हुई भारी अव्यवस्था और यातायात जाम को देखते हुए मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को 2 सितंबर की दोपहर तक शहर की सभी सड़कों को खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदर्शन को 'अशांतिपूर्ण' करार देते हुए कहा कि इसने मुंबई को पूरी तरह ठप कर दिया है और प्रदर्शनकारियों ने अनुमति की सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। यह आदेश गणपति उत्सव के दौरान शहर में बढ़ते तनाव और अव्यवस्था के बीच आया है।
मराठा आरक्षण प्रदर्शन- मुंबई की सभी सड़कें 2 सितंबर तक खाली करें: हाईकोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 1 Sep, 2025
मुंबई हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण प्रदर्शन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 2 सितंबर तक सभी सड़कें खाली की जाएं। प्रदर्शनकारियों और सरकार पर बढ़ा दबाव।

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही वे मराठवाड़ा के मराठाओं को कुनबी जाति के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, जो ओबीसी के तहत आती है। जरांगे ने दावा किया है कि वह तब तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने सोमवार से पानी पीना भी बंद कर दिया, जिससे उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है।