महाराष्ट्र की सियासत के बेहद ज्वलंत मुद्दे मराठा आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और उनसे इस बात पर जवाब मांगा है कि क्या 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ आरक्षण की सीमा 50 फ़ीसदी से ज़्यादा नहीं हो सकती।
मराठा आरक्षण: SC ने राज्यों से पूछा- 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण दे सकते हैं?
- महाराष्ट्र
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- 20 Mar, 2021
महाराष्ट्र की सियासत के बेहद ज्वलंत मुद्दे मराठा आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

पिछले साल 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर स्थगन का आदेश दिया था, उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर ठाकरे सरकार को घेर लिया था। ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की नौकरियों में मराठा समाज के लिए 13 फ़ीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था। मुंबई हाई कोर्ट ने इसे वैध भी करार दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।