मद्रास HC का फैसला: कोर्ट ने थिरुपरंकुंड्रम में दरगाह के पास दीपक जलाने की अनुमति दी; स्टालिन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- अशांति तभी होगी जब "राज्य प्रायोजित" करे।
मद्रास HC का फैसला: कोर्ट ने थिरुपरंकुंड्रम में दरगाह के पास दीपक जलाने की अनुमति दी; स्टालिन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- अशांति तभी होगी जब "राज्य प्रायोजित" करे।