विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा), जो सुरक्षा बलों को कहीं भी ऑपरेशन करने और पूर्व वारंट के बिना किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, की अवधि को नगालैंड और मणिपुर में बढ़ा दिया गया है।
नगालैंड-मणिपुर में विवादित अफस्पा की अवधि फिर बढ़ाई गई
- राज्य
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- 3 Jan, 2021

प्रतीकात्मक तसवीर।
विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा), जो सुरक्षा बलों को कहीं भी ऑपरेशन करने और पूर्व वारंट के बिना किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, की अवधि को नगालैंड और मणिपुर में बढ़ा दिया गया है।
नगालैंड गृह विभाग के एक अधिकारी ने कोहिमा में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को पूरे नगालैंड को छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।
अफस्पा नगालैंड में कई दशकों से लागू है और 3 अगस्त, 2015 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के नगा विद्रोही इसाक-मुइवा गुट द्वारा एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद वापस नहीं लिया गया है।