सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह त्रिपुरा में जल्दी से जल्दी पुलिस बलों की दो कंपनियां भेजे और ये पुलिस बल 28 नवंबर यानी नतीजे आने तक राज्य में ही रहेंगे। अदालत ने पिछली सुनवाई में त्रिपुरा सरकार के वकील से पूछा था कि राज्य सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या क़दम उठाए हैं।