सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिलों के दो टावर को गिरा दिया जाए। फ़्लैट बनाने का काम करने वाली सुपरटेक ने इन दोनों टावर में 900 से ज़्यादा फ़्लैट बनाए थे। अदालत ने यह फ़ैसला निर्माण से संबंधित क़ानूनों के उल्लंघन पर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि टावरों को गिराने का काम तीन महीने के अंदर हो जाना चाहिए और इसमें आने वाला ख़र्च भी सुपरटेक ही उठाएगा।
नोएडा: सुपरटेक के दो टावर गिराने का आदेश, अथॉरिटी को लगाई फटकार
- उत्तर प्रदेश
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- 31 Aug, 2021
अप्रैल, 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन दोनों टावर्स को गिराने का और फ़्लैट बायर्स को उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इस तरह से शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को ही बरकरार रखा है।

ये टावर्स एपेक्स और सेयेन नाम से थे। इनमें 915 फ़्लैट थे और 21 दुकानें थीं। इनमें से 633 फ़्लैट बुक हो गए थे।