सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिलों के दो टावर को गिरा दिया जाए। फ़्लैट बनाने का काम करने वाली सुपरटेक ने इन दोनों टावर में 900 से ज़्यादा फ़्लैट बनाए थे। अदालत ने यह फ़ैसला निर्माण से संबंधित क़ानूनों के उल्लंघन पर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि टावरों को गिराने का काम तीन महीने के अंदर हो जाना चाहिए और इसमें आने वाला ख़र्च भी सुपरटेक ही उठाएगा।