इस्लाम में ख़ुलाः इस्लाम के शरिया कानून के तहत महिला को अपने पति से ख़ुला लेने का अधिकार है। यह एक तरह का तलाक ही है जो कोई भी विवाहित मुस्लिम महिला ले सकती है। इसे महिला का एकतरफा तलाक लेने का इस्लामिक अधिकार भी कहा जाता है। यह शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को दिए गए तलाक के अधिकार की तरह ही है। हालांकि विभिन्न मसलकों में खु़ला का तरीका अलग-अलग है। कुछ मसलकों में तलाक की शर्तें इतनी मुश्किल हैं कि तलाक लेना या देना भी आसान नहीं है।
सानिया से शादी के बाद 2010 से दोनों दुबई में रहने लगे थे। सानिया ने पिछले साल टेनिस से रिटायरमेंट लिया था, ताकि वो परिवार को ज्यादा समय दे सकें। लेकिन शोएब मलिक से उनकी मुलाकातें बंद हो गई थीं। बाद में सानिया अपने माता-पिता के घर हैदराबाद आ गईं। उनका बेटा इजहान सानिया के पास ही है।