सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार रात को कहा कि इमरान खान की पीटीआई को इस्लामाबाद के एच-9 और जी-9 इलाके के बीच पेशावर मोड़ के पास अपना आजादी मार्च विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मार्च के सिलसिले में इमरान खान समेत पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया।