सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार को गैंगस्टर अबू सलेम को 25 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा करना होगा। अदालत ने कहा कि पुर्तगाल के साथ भारत की जो अंतरराष्ट्रीय संधि है, उसके मुताबिक ऐसा किया जाना जरूरी है।
सजा पूरी होने पर केंद्र को अबू सलेम को रिहा करना होगा: SC
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- 11 Jul, 2022
क्या है यह मामला जिसमें गैंगस्टर अबू सलेम को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने क्या कहा?

अबू सलेम की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी सजा को 25 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि भारत की ओर से इस संबंध में 2002 में पुर्तगाल को ठोस आश्वासन दिया गया था।
अबू सलेम 1993 के मुंबई बम धमाकों में दोषी है और उसे 11 नवंबर 2005 को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।