सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार को गैंगस्टर अबू सलेम को 25 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा करना होगा। अदालत ने कहा कि पुर्तगाल के साथ भारत की जो अंतरराष्ट्रीय संधि है, उसके मुताबिक ऐसा किया जाना जरूरी है।