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आर्यन खान ड्रग्स केस में चार्जशीट के लिए 60 दिन, एनसीबी ने 90 दिन मांगे थे

मुंबई की विशेष अदालत ने नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी को क्रूज शिप ड्रग्स मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 अतिरिक्त दिनों का समय दिया, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुख्य आरोपी हैं।नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गठित एक विशेष कोर्ट में एनसीबी के पास चार्जशीट दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। क्योंकि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के 180 दिन पूरे हो रहे हैं। एनडीपीएस अधिनियम का प्रावधान है, जिसके तहत चार्जशीट दाखिल करने का समय 180 दिन है। इसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता है।एजेंसी ने कल अदालत को बताया था कि वो निर्धारित समय में चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर पा रही है। एजेंसी ने कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में उसकी जांच अभी जारी है।

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एजेंसी ने अदालत को दी गई जानकारी में एक प्रमुख गवाह के मुकरने का हवाला देते हुए समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। स्पेशल जज वी.वी. पाटिल की कोर्ट में सोमवार को दी गई अपनी अर्जी में, जांच एजेंसी ने कहा कि क्रूज मामले में ड्रग्स में जब्त किए गए पदार्थ, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन आरोपी है, नशीले पदार्थ हैं जो एनडीपीएस के दायरे में आते हैं।
जांच एजेंसी ने कहा कि कुछ आरोपी अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन विदेशी नागरिकों के साथ आपत्तिजनक चैट करते हैं जो भारत के बाहर हैं। इस तरह की चैट की जांच जारी है, क्योंकि इसमें विदेशी नागरिक शामिल हैं।

याचिका में कहा गया है कि नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक देश में कोविड -19 महामारी की स्थिति के कारण, विदेशी एजेंसियों का जवाब आने में देरी हुई है। बता दें कि उस समय एनसीबी के सूत्रों के हवाले से मीडिया के एक वर्ग ने खबरें चलाई थीं कि आर्यन खान एक इंटरनैशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं। जाहिर है कि मीडिया में वो खबरें किसी आधार पर एनसीबी ने दी होंगी लेकिन अब उन तथ्यों के सबूत उसे कोर्ट में पेश करने हैं। सबूत मिलेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता लेकिन मीडिया में आर्यन खान का ट्रायल तो हो ही चुका है।
हालांकि एजेंसी की अर्जी में आर्यन खान का नाम नहीं था, लेकिन कई मौकों पर, मामले से संबंधित रिमांड और जमानत की सुनवाई के दौरान, दावा किया गया था कि बॉलीवुड सुपरस्टार का बेटा ड्रग्स खरीदने के लिए कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा थे।  एनसीबी ने कहा, शुरुआती जांच के दौरान, आरोपी (आर्यन खान) से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता चला है, जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की ओर इशारा करते हैं। जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है ताकि संबंधित विदेशी एजेंसी से संपर्क किया जा सके।
आरोप पत्र दायर करने के लिए समय मांगते हुए, एनसीबी ने अपनी याचिका में दावा किया कि छह आरोपियों के संबंध में जांच लगभग पूरी हो चुकी है क्योंकि उनकी भूमिका आपस में जुड़ी हुई है। 2 अक्टूबर, 2021 को की गई दो बरामदगी के दौरान मुख्य पंच गवाह केपी गोसावी के खुद से दिए गए बयान की जांच और रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है, क्योंकि वह अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में है।
एजेंसी ने कहा कि पंच गवाह - प्रभाकर सेल - मुकर गया है और इस संबंध में उसका कथित हलफनामा अभी भी अदालत में लंबित है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में, इस मामले के सही और सही तथ्यों का पता लगाने के लिए गोसावी की जांच आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मामले में देश के विभिन्न हिस्सों के 20 आरोपी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि महामारी के कारण कई आरोपी समय पर जांच के लिए नहीं पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप अनजाने में देरी हुई। मामले में गिरफ्तार किए गए 20 आरोपियों में से दो न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि आर्यन सहित बाकी लोग जमानत पर बाहर हैं।इससे पहले भी एनसीबी ने डिजिटल डेटा का हवाला देते हुए समय मांगा था। इसने यह भी कहा था कि लग्जरी क्रूज शिप कॉर्डेलिया पर छापेमारी की तारीख को जब्ती प्रक्रिया के दौरान मौजूद मुख्य पंच गवाह किरण गोसावी का बयान पूरी तरह से दर्ज नहीं किया गया था। गोसावी फिलहाल पुणे की एक अदालत की न्यायिक हिरासत में है। 

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मामले के 20 आरोपियों में से दो आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं, अन्य को जमानत मिल गई है। उनमें से एक, अब्दुल कादर शेख ने अपने वकील के माध्यम से विशेष अदालत को बताया, कि याचिका आधारहीन आधार के साथ दायर की गई है और एजेंसी ने निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाने का कारण नहीं दिखाया है।

आर्यन खान को पिछले साल एनसीबी द्वारा 19 अन्य लोगों के साथ मामले में आरोपी बनाया गया था। 24 साल के आर्यन को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट पर एक क्रूज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

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क़मर वहीद नक़वी
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