सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुईं बिलकीस बानो के मामले में गुरुवार को गुजरात सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
बिलकीस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा
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- 25 Aug, 2022
गुजरात सरकार ने बिलकीस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।

गुजरात सरकार ने बिलकीस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।
ये याचिकाएं सीपीएम की पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार रेवती और प्रोफेसर रूप रेखा वर्मा की ओर से दायर की गई हैं।