दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्टों में यह कहा गया है। अब जल्द ही इसको संसद में पेश करने की तैयारी है। फिलहाल, अध्यादेश के माध्यम से केंद्र दिल्ली सरकार से अधिकारियों की पोस्टिंग पर नियंत्रण कर रहा है। यह वह अध्यादेश है जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तनातनी बनी हुई है।
दिल्ली अध्यादेश की जगह विधेयक को जल्द संसद में पेश करेगा केंद्र
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- 26 Jul, 2023
केंद्र सरकार ने जिस अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली सरकार से सेवाएँ छीन ली हैं उसकी जगह क्या जल्द ही विधेयक ले लेगा? जानिए, केंद्र अध्यादेश पर क्या क़दम उठा रहा है।

इस अध्यादेश पर टकराव का ही नतीजा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से सुना है और इसे पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। दिल्ली सरकार ने 19 मई को घोषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसने याचिका में तत्काल अंतरिम रोक की प्रार्थना करते हुए कहा था कि यह निर्वाचित सरकार को उसकी सिविल सेवा पर नियंत्रण से पूरी तरह से अलग कर देता है।