अवैध, अमान्य या शून्य करार दिए गए विवाह से  जन्में बच्चों को भी अपने मृत माता-पिता की पैतृिक संपति में अब अधिकार मिलेंगा। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को दिए गए एक फैसले के बाद अब यह संभव है। कोर्ट ने अपने फैसले में शुक्रवार को कहा है कि इस तरह की संतान को कानून अवैध नहीं मानता है।