दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत दर्ज मामले में जारी समन के खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पुनर्विचार याचिका (रिवीज़न पिटीशन) खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी नेता और दिल्ली के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 में "धर्म के आधार पर "वोट हासिल करने" और "नफरत फैलाने" के लिए "बहुत चतुराई से" "पाकिस्तान शब्द" का इस्तेमाल किया था।
दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की पुनर्विचार याचिका खारिज, कोर्ट ने ये कहा
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- 8 Mar, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान दुश्मनी को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने के मामले में बीजेपी नेता और अब दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की। जानिये क्या कहाः

बीजेपी नेता और मंत्री कपिल मिश्रा