दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राजनीतिक कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा को न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों के खिलाफ एक्स पर किए गए अपमानजनक और मानहानि वाले ट्वीट के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने मित्रा को इन ट्वीट को पांच घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया और कहा कि ऐसी भाषा सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। मित्रा के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह इन ट्वीट को हटा लेंगे। उन्होंने बाद में ट्वीट हटा लिये।
यह मामला न्यूज़लॉन्ड्री की संपादक मनीषा पांडे और आठ अन्य महिला पत्रकारों द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अभिजीत अय्यर मित्रा ने उनके खिलाफ अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बेबुनियाद ट्वीट किए। इसमें उन्होंने महिला पत्रकारों के लिए बेहद घटिया गाली वाले शब्द जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया और न्यूज़लॉन्ड्री के कार्यस्थल को “वेश्यालय” बताया। याचिकाकर्ताओं ने इन ट्वीट को हटाने और 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।