राहुल गांधी की नागरिकता पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब नया आदेश दिया है। इसने मंगलवार को निर्देश दिया कि राहुल पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जनहित याचिका यानी पीआईएल से निपटने वाली पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने यह आदेश तब दिया है जब स्वामी कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार को बताने में विफल रहे जिसके तहत अदालत निर्देश जारी कर सकती है।