सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अदालत ने गुरुवार 5 जून को अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर करते समय दो शर्ते भी लगाईं। अदालत ने उन्हें बिना चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें 10 हजार के बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गुमनाम हैंडल्स से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब जज ने 3 जून को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। पनोली पर एक वायरल वीडियो में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। जज को धमकी देने वाले अधिकांश एक्स हैंडल गुमनाम हैं, जिनमें प्रोफाइल तस्वीरें या वास्तविक पहचान तक नहीं है।