सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि राज्य का दर्जा देने के लिए जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा, "पहलगाम में जो हुआ, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।" सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से इस पर सुनवाई हो रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर से तारीख दे दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने को कहा था। केंद्र आज तक उस पर फैसला नहीं ले पाई है।
'जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र 8 हफ्ते में जवाब दे'- सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर तारीख दे दी
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- 14 Aug, 2025
Jammu Kashmir Statehood: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने संबंधी याचिकाओं पर आठ सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हालांकि यह मामला बहुत दिनों से पेडिंग है और उम्मीद है कि गुरुवार को फैसला आएगा लेकिन फिर तारीख मिल गई।
