लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुक़सान पहुँचाने वाली गतिविधियों में शामिल थे। वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी को लेकर लद्दाख प्रशासन ने अदालत में ऐसा हलफनामा दिया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी और अब बुधवार को सुनवाई होगी।
वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान पहुँचाने वाली गतिविधियों में शामिल थे: लद्दाख प्रशासन
- देश
- |
- 14 Oct, 2025
लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सोनम वांगचुक ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुक़सान पहुँचा सकती थीं।

सोनम वांगचुक
लद्दाख प्रशासन ने कोर्ट को दिए हलफनामे में साफ कहा है कि वांगचुक की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और जरूरी सेवाओं के लिए नुकसानदेह थीं। प्रशासन का दावा है कि गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी तरीके से हुई और सभी संवैधानिक नियमों का पालन किया गया। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई। इन प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई और करीब 90 लोग घायल हुए। वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। उनकी पत्नी गीतांजली अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है।