सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 सितंबर को को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को राहत देते हुए कहा कि उसने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली है और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसलिए अब उसे भंग किया जाता है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी फिर से बनाई जा सकती है।
लखीमपुर खीरी केस में SIT भंग, जरूरत पड़ी फिर बना देंगेः सुप्रीम कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
लखीमपुर खीरी केस में विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सुप्रीम कोर्च ने सोमवार 18 सितंबर को भंग कर दिया। यह वही केस है जिसमें आंदोलन कर रहे 4 किसानों को वाहन से कुचल दिया गया था। आरोप केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर लगा है।

लखीमपुर खीरी की घटना का फाइल फोटो।