सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 सितंबर को को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को राहत देते हुए कहा कि उसने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली है और ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसलिए अब उसे भंग किया जाता है। अदालत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एसआईटी फिर से बनाई जा सकती है।