लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को आइना दिखाया। अदालत ने इस मामले की जांच टीम (एसआईटी) में शामिल अफ़सरों को लेकर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने सोमवार को सरकार से कहा कि इस टीम में ऊंचे दर्जे के अफ़सर होने चाहिए।