सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक अहम पहलू पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त (सुपरन्यूमरेरी) शिक्षक पदों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। यह फ़ैसला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए राहत की खबर लेकर आया है, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले की मूल जांच अभी भी जारी रहने से राज्य सरकार की चुनौतियाँ कम नहीं हुई हैं।
अतिरिक्त शिक्षक भर्ती में SC ने रद्द की सीबीआई जांच; ममता को कितनी राहत?
- पश्चिम बंगाल
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- 8 Apr, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त शिक्षक पदों से जुड़े घोटाले की सीबीआई जांच को रद्द कर दिया है, जिससे ममता सरकार को बड़ी राहत मिली है। लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर उठते सवाल अब भी बरकरार हैं। जानें पूरा मामला क्या।

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा 2016 में की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में भारी अनियमितताएँ सामने आई थीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले साल इस भर्ती को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद मई 2022 में राज्य सरकार ने वेटलिस्टेड उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का फ़ैसला किया था। हाई कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला क़दम माना और सीबीआई जाँच के आदेश दिए। ममता सरकार ने इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।