दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। हिरासत में भेजे जाने से पहले इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जोरदार बहस हुई और दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं। ईडी की ओर से जो दलील दी गई उनमें सिसोदिया के कई मोबाइल फोन इस्तेमाल करने, शराब विक्रेताओं को फायदा पहुँचाने, केसीआर की बेटी से सिसोदिया के संपर्क करने, इस मामले में अहम आरोपी विजय नायर के सिसोदिया और केजरीवाल से संबंध होने के आरोप शामिल हैं।
सिसोदिया 17 मार्च तक हिरासत में, जानें ईडी के पास सबूत क्या हैं
- दिल्ली
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली की कोर्ट में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। ईडी को 17 मार्च तक मनीष सिसोदिया की रिमांड मिल गई है।

कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं यह जानने से पहले यह जान लें कि यह पूरा मामला क्या है। सिसोदिया को ईडी ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया है। इसी मामले में सीबीआई ने क़रीब दो हफ्ते पहले उन्हें गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल जेल में थे। सीबीआई वाले मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से एक दिन पहले ही ईडी ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया था।