राज्यसभा ने मंगलवार को चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाले बिल को पास कर दिया। सरकार ने विपक्ष और तमाम जनसंगठनों के विरोध को नजरन्दाज कर दिया। अब चुनाव आयोग में सीईसी और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सदस्य थे। लेकिन अब वो नहीं होंगे। एक तरह से यह समिति सरकार के बहुमत वाली होगी। क्योंकि सरकार ही मंत्री को इस चयन समिति में नियुक्त करेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति, वेतन से जुड़ा विवादित बिल पास
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- 29 Mar, 2025
चुनाव आयोग से संबंधित विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में पास कर दिया गया। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की जगह चयन समिति में एक मंत्री को सरकार नामित कर सकेगी। इसके अलावा सभी चुनाव आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के बराबर हो जाएगा। विपक्ष और कई पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इस बिल का विरोध किया था।
