दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर को एक मामले में सशर्त जमानत दे दी है। ज़ुबैर को यह जमानत 2018 में उनके द्वारा किए गए ट्वीट के मामले में दी गई है। इस मामले में सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
2018 के ट्वीट मामले में ज़ुबैर को मिली जमानत लेकिन जेल में ही रहेंगे
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- 15 Jul, 2022
साल 2018 में मोहम्मद ज़ुबैर के द्वारा किए गए ट्वीट का यह मामला क्या है। ज़ुबैर के खिलाफ और कहां-कहां केस दर्ज हैं?

अदालत ने जमानत देने के साथ यह शर्त लगाई है कि बिना न्यायालय की अनुमति के ज़ुबैर देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही 50 हजार रुपये का बांड भरने की शर्त भी अदालत ने लगाई है।
ज़ुबैर ने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था। ज़ुबैर को इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 27 जून को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में हैं।
ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में और लखीमपुर खीरी में भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ज़ुबैर की अंतरिम जमानत की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था।