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राज्यपालों के पास संवैधानिक रूप से स्वीकृत केवल तीन विकल्प हैं: स्वीकृति, विधेयक को विधानसभा में वापस भेजना या इसे राष्ट्रपति के पास भेजना। वे विधायी प्रक्रिया को "नाकाम" करने के लिए विधेयक को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते।
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, 20 नवंबर 2025
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