राहुल गांधी की नागरिकता पर केंद्र के पास अब निर्णय लेने के लिए 24 मार्च तक का समय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी है। अदालत ने मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के लिए केंद्र को 24 मार्च तक का और समय दे दिया। पहले 19 दिसंबर तक इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया था।
राहुल की नागरिकता पर निर्णय के लिए केंद्र को 24 मार्च तक का वक़्त क्यों दिया?
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- 20 Dec, 2024
क्या राहुल गांधी की नागरिकता जाने की तलवार लटकी है? आख़िर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को लेकर अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया गया है? जानिए, अदालत ने क्या कहा।

हाईकोर्ट कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कर्नाटक के बीजेपी सांसद एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह आदेश जारी किया।