सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 जुलाई को शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इसलिए कोर्ट एक स्वतंत्र समिति के गठन का प्रस्ताव रखती है, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ताकि प्रदर्शनकारियों तक उनकी मांगों का समाधान खोजा जा सके। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि एक "तटस्थ अंपायर" की जरूरत है जो किसानों और सरकार के बीच विश्वास पैदा कर सके। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां भी शामिल हैं।
शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति रखने का सुप्रीम निर्देश, कोर्ट ने कहा- किसानों से स्वतंत्र कमेटी बात करे
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब को शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि एक स्वतंत्र कमेटी किसानों से बात करे। सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के निर्देश का एक अर्थ यह भी है कि किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने रोका हुआ है। वे अब भी अगले कोर्ट निर्देश तक दिल्ली कूच नहीं कर पाएंगे।
