मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के बड़े अधिकारी का कहना है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 120 बी यानी आपराधिक साज़िश रचने और धारा 201 के तहत सुबूत मिटाने का केस मनसुख की पत्नी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को ही मनसुख हिरेन की मौत की जाँच एटीएस को सौंपने का ऐलान किया था। माना जाता है कि इस मामले को एटीएस को इसलिए जाँच सौंपी गई है क्योंकि इस मामले के पीछे आतंकियों का हाथ होने की आशंका है।
मुकेश अंबानी केस: मनसुख हिरेन मौत मामले में हत्या का केस दर्ज
- महाराष्ट्र
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- 8 Mar, 2021
मुकेश अंबानी के घर के पास मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
