कंगना रनौत के बंगले के एक हिस्से को गिराने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि उनके बंगले पर दुर्भावना में कार्रवाई की गई है और इसलिए बीएमसी का आदेश रद्द किया जाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसके नुक़सान की भरवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कंगना को होने वाले आर्थिक नुक़सान का निर्धारण करने और मुआवजे के लिए एक उचित आदेश पारित करने के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया। अदालत का यह फ़ैसला बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के लिए झटका है। बीएमसी ने यह कहकर कार्रवाई की थी कि बंगले का निर्माण नियमों को ताक पर रख कर किया गया था।