सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा -कि SIR मतदाताओं के अनुकूल है, क्योंकि पहले संक्षिप्त पुनरीक्षण में 7 दस्तावेज मान्य थे, जबकि अब 11 हैं।

















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