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मुख्यमंत्री एम के स्टालिन

तमिलनाडुः एक्ट्रेस खुशबू और राज्यपाल पर टिप्पणी करने वाला डीएमके से बाहर

डीएमके ने अपने उस नेता पर पार्टी से निकालने की कार्रवाई की है, जिसने फिल्म एक्ट्रेस खुशबू सुंदर और राज्यपाल आरएन रवि पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। यह कार्रवाई असत्यापित वीडियो सामने आने के बाद की गई। शिवाजी कृष्णमूर्ति नामक व्यक्ति ने जनवरी में राज्यपाल को धमकी दी थी। उस समय पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

एक्ट्रेस खुशबू ने उसकी टिप्पणियों को "शर्म की बात" कहा। उन्होंने वीडियो को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'क्या आप अपने परिवार की महिलाओं के बारे में इस तरह के बयानों को स्वीकार करेंगे।'

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खुशबू ने लिखा- "आप जो महसूस नहीं करते हैं वह न केवल मेरा, बल्कि आपका और आपके पिता जैसे महान नेता का अपमान करता है। जितना अधिक आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे, उतना अधिक राजनीतिक स्थान आप खो देंगे। आपकी पार्टी असभ्य गुंडों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन रही है। यह बहुत शर्म की बात है।” 
राज्य भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई ने शिवाजी कृष्णमूर्ति को "बार-बार अपराधी" कहा है, और कार्रवाई की मांग की है।

जनवरी में, शिवाजी कृष्णमूर्ति ने राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ अपने अपमानजनक बयानों से विवाद खड़ा कर दिया था। उसने कहा था कि "अगर राज्यपाल अपने विधानसभा भाषण में आंबेडकर का नाम लेने से इनकार करते हैं, तो क्या मुझे उन पर हमला करने का अधिकार नहीं है? यदि आप (राज्यपाल) तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए भाषण को नहीं पढ़ते हैं, तो कश्मीर जाएं। और हम आतंकवादी भेजेंगे ताकि वे तुम्हें मार गिराएँ।"
उसी अपमानजनक वीडियो में, उन्होंने सवाल किया था कि क्या अन्नामलाई भारतीय नागरिक हैं। राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणियां उसके और डीएमके सरकार के बीच तनाव बढ़ने के बाद आई हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में, राज्यपाल ने गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाए रखने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई और केवल दो अन्य मंत्रियों को उनके विभागों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। 
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हालाँकि, सीएम स्टालिन ने तर्क दिया कि मंत्रियों की पसंद मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार ने बालाजी को बिना विभाग के मंत्री के रूप में घोषित करने का एक आदेश भी पारित किया।

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क़मर वहीद नक़वी
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