हाथरस बलात्कार कांड के बाद हुए व्यापक प्रतिरोध के सिलसिले में गिरफ़्तार मलियाली पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन सहित 4 मुसलिम नवयुवकों की ढाई महीने की न्यायिक हिरासत अवैध है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यूपी एसटीएफ़, प्रदेश पुलिस और कनिष्ठ न्यायिक अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग को धता बताते हुए की गई इस गैर क़ानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गत बुधवार को ख़ारिज कर दिया।
हाथरस: पत्रकार सहित 4 लोगों की हिरासत अवैध!
- उत्तर प्रदेश
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- 25 Dec, 2020

हाथरस में हुई बलात्कार की लोमहर्षक घटना को झुठलाने की कोशिशों में की गयी कार्रवाई में मथुरा, गौतमबुद्ध नगर और हाथरस में तैनात एसटीएफ़ अपने ही जाल में फंस गई है। मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एसटीएफ़ की कार्रवाई पर सीजेएम द्वारा दी गई जुडिशियल रिमांड को अवैधानिक माना है।
हाथरस में हुई बलात्कार की लोमहर्षक घटना को झुठलाने की कोशिशों में की गयी कार्रवाई में मथुरा, गौतमबुद्ध नगर और हाथरस में तैनात एसटीएफ़ अपने ही जाल में फंस गई है।