सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस पारदीवाला की 3 जजों की बेंच ने हालांकि इस मौके पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
शिवसेना नाम-निशानः उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
- महाराष्ट्र
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार 22 फरवरी को उद्धव ठाकरे की याचिका पर कोई राहत नहीं दी। उसने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि आयोग को उद्धव की याचिका पर नोटिस जारी किया गया।
