ज्ञानवापी मस्जिद में अब पूजा करने की अनुमति मिल गई है। शहर की एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि हिंदू वादियों को ज्ञानवापी मस्जिद के पहले से सील किए गए तहखाने 'व्यास का तहखाना' में प्रार्थना करने की अनुमति दी जाती है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ़ कर दिया है कि जिला प्रशासन को सात दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी।
ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने में हिंदुओं को मिली पूजा की अनुमति
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- 31 Jan, 2024
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पूजा करने से जुड़े एक मामले में एक बड़ा अहम फ़ैसला कोर्ट ने दिया है। जानिए, कब से पूजा कर सकते हैं हिंदू।

वाराणसी जिला प्रशासन ने 24 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिणी तहखाने को अपने कब्जे में ले लिया था। प्रशासन वाराणसी जिला न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहा था। अदालत ने 17 जनवरी को आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक द्वारा दायर एक मामले में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था।