कानून लागू होने के बाद, ट्रक ड्राइवरों ने धारा 106 (2) के प्रावधान का विरोध किया, जिसमें उन लोगों को 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, जो लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनते हैं, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता था।
नए कानून में आतंकवाद शब्द को पहली बार भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया है और "राज्य के खिलाफ अपराध" नामक एक नया खंड पेश किया है। भारतीय न्याय संहिता में अलगाववादी कृत्यों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या संप्रभुता या एकता को खतरे में डालने जैसे अपराधों को राजद्रोह कानून में शामिल किया गया है।