सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के वन्नियार समुदाय के लिए घोषित 10.5 फीसदी आरक्षण असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु सरकार डेटा के साथ यह साबित करने में विफल रही कि वन्नियार को एमबीसी के भीतर एक अलग समूह के रूप में माना जाना चाहिए। एमबीसी कोटे के भीतर 10.5% कोटा प्रदान करने का कोई आधार नहीं है।