सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया। इस बेंच में जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं।