शिवसेना में उद्धव बनाम शिंदे की लड़ाई पर सुनवाई में उद्धव ठाकरे खेमे को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर तीखे सवालों की झड़ी लगा दी। विश्वास मत के राज्यपाल के आह्वान पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि उनको किसी भी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो सरकार के गिरने का कारण बनता है। अदालत ने पूछा कि सवाल यह है कि क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है? इसने कहा कि फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए पार्टी में असंतोष ही पर्याप्त कारण नहीं है।
उद्धव बनाम शिंदे- फ्लोर टेस्ट के लिए पार्टी में असंतोष ही पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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- 15 Mar, 2023
क्या उद्धव सरकार को ग़लत तरीक़े से गिराया गया था? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को बेदखल करने के मामले में पूर्व राज्यपाल पर क्या टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकार की नींव पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें तर्क दिया गया है कि शिंदे और 15 अन्य विद्रोहियों को विश्वास मत के समय अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि एक राज्यपाल को सावधानी से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और इस बात से अवगत होना चाहिए कि विश्वास मत के लिए बुलाने से सरकार गिर सकती है।