loader

केरल के राज्यपाल विधेयकों पर 2 साल तक क्या कर रहे थे: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु और पंजाब के बाद अब केरल के राज्यपाल की बारी है। केरल विधानमंडल से पारित विधेयकों पर दो साल तक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बैठे रहने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अब यह दिशा-निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है कि राज्यपाल सहमति के लिए विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के पास कब भेज सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ही सवाल तमिलनाडु के राज्यपाल से भी पूछे थे। तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया है। कोर्ट से नोटिस के बाद तमिलनाडु राज्यपाल के सक्रिय होने पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 नवंबर का था और राज्यपाल ने 13 नवंबर को विधेयकों का निपटारा कर दिया। इसने कहा कि इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई, विधेयक 2020 से लंबित थे, राज्यपाल तीन साल से क्या कर रहे थे?

ताज़ा ख़बरें

पंजाब के मामले में भी शीर्ष अदालत ने सख़्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को 19 और 20 जून को आयोजित सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसने कहा था कि राज्यपाल की शक्ति का उपयोग कानून बनाने के सामान्य रास्ते को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

बहरहाल, अब केरल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐसी ही सख्त टिप्पणी की है। यह देखते हुए कि केरल के राज्यपाल ने आठ विधेयकों के संबंध में निर्णय ले लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कानूनों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और संबंधित मंत्री से मिलने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलों को सुना जिसमें कहा गया कि आठ विधेयकों में से सात को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि एक को राज्यपाल ने सहमति दे दी है। इस पर पीठ ने पूछा, 'राज्यपाल दो साल तक बिल दबाकर क्या कर रहे थे?'
केरल से और ख़बरें

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह विस्तार में नहीं जाना चाहते क्योंकि ऐसा करने से कई सवाल खुल जाएंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने कहा, 'हम इस पर गहराई से विचार करेंगे। यह संविधान के प्रति हमारी जवाबदेही के बारे में है और लोग हमसे इसके बारे में पूछते हैं।'

पीठ ने कहा कि हम रिकॉर्ड करेंगे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री दोनों के साथ विधेयक से संबंधित मामले पर चर्चा करेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आइए हम उम्मीद करें कि कुछ राजनीतिक दूरदर्शिता राज्य पर हावी हो जाए और हमें उम्मीद है कि कुछ दूरदर्शिता कायम रहेगी। अन्यथा, हम यहां कानून बनाने और संविधान के तहत अपना कर्तव्य निभाने के लिए हैं।'

पीठ केरल सरकार द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ख़ास ख़बरें

बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास तीन विकल्प होते हैं - उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयकों पर सहमति देना, उस सहमति को रोकना या उसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजना। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों को दोबारा से पास कर दिया है। इसी संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या बिल दोबारा पारित होकर आने के बाद राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति को भेज सकते हैं? इस पर बताया गया कि अब राज्यपाल के लिए यह रास्ता नहीं खुला है और वह अपने विकल्प का इस्तेमाल कर चुके हैं।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

केरल से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें