एमसीडी में नामांकनः सुप्रीम कोर्ट ने एक साल बाद फैसला अपने विचारों के विपरीत सुनाया
सुप्रीम कोर्ट का सोमवार 5 अगस्त का फैसला देखिए और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के एलजी को एमसीडी में सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि दिल्ली एलजी को एल्डरमेन को नामित करने की शक्ति देने से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी अस्थिर हो सकती है।