अर्से से चली आ रही पुलिस कर्मियों की 8 घंटे की ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश की माँग के बीच एक याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। तो क्या अब पुलिस कर्मियों को काम के घंटे को लेकर राहत मिल पाएगी? वैसे, यह काफ़ी पेचिदा मामला है। ऐसा इसलिए कि एक तो पुलिस से जुड़े क़ानून काफ़ी पुराने हैं इसमें सुधार की माँग होती रही है और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस सुधार के दिशा-निर्देश दिए थे, लेकिन उस पर सही तरीक़े से अमल नहीं हो पाया है।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: क्या पुलिस कर्मियों को 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी?
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- 26 Aug, 2020
अर्से से चली आ रही पुलिस कर्मियों की 8 घंटे की ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश की माँग के बीच एक याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। तो क्या अब पुलिस कर्मियों को काम के घंटे को लेकर राहत मिल पाएगी?

बहरहाल, पुलिस के काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल लीव पीटिशन यानी एसएलपी स्वीकार की है। इसमें इसने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों न सभी पुलिस थानों में आठ घंटे की छुट्टी और साप्ताहिक अवकाश शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा एक जनहित याचिका खारिज किए जाने के बाद दायर की गई थी। याचिका में ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डवलमेंट के अध्ययन का भी ज़िक्र है।