कल दिल्ली के पटियाला कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि कन्हैया कुमार पर दिल्ली पुलिस द्वारा दाख़िल की गई चार्जशीट बिना राज्य सरकार की अनुमति के सुनवाई के लिए स्वीकार की जाए या नहीं।
चार्जशीट नहीं ‘राजनीति’ कर रही है दिल्ली पुलिस
- दिल्ली
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- 13 Feb, 2019

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाख़िल करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली। पुलिस ने कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप लगाया है।
दिल्ली पुलिस ने बीते सोमवार को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार व 9 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट कोर्ट में दाख़िल कर दी थी। क़ानून के मुताबिक़, इस चार्जशीट को पहले दिल्ली सरकार के न्याय विभाग को वेटिंग (राज्य सरकार सरकारी वकीलों से पुलिस की चार्जशीट पर राय लेती है कि चार्जशीट वैधानिक मानदंडों के अनुरूप है कि नहीं। मानदंडों के अनुरूप न होने पर सरकार इसे पुलिस को बदलाव या ख़ारिज करने के लिए वापस कर देती है।) के लिए सौंपा जाना था।