कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों के लिए नियमों में बड़ी ढील दी है। ऐसी कंपनियों को अब वैक्सीन की आपात मंजूरी के लिए भारत में ट्रायल ज़रूरी नहीं होगा। भारत की शीर्ष नियामक संस्था डीसीजीआई ने विदेशी कंपनियों के लिए लॉन्च के बाद ट्रायल और इसके साथ ही टीकों की गुणवत्ता और स्थिरता की परख की आवश्यकता को भी ख़त्म कर दिया है। हालाँकि, इसके लिए एक शर्त रहेगी कि उनके पास ख़ास देशों या स्वास्थ्य नियामकों से अनुमोदन होना चाहिए। इस फ़ैसले से कंपनियों के लिए भारत में अपने टीके लाना आसान हो जाएगा। देश में आयातित टीकों की आपूर्ति के लिए बातचीत के दौरान फाइजर और मॉडर्ना से क़रार करने वाली कंपनी सिप्ला ने भी ऐसी माँगें रखी थीं।