केंद्र ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जी वेबसाइटों जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें न्यूनतम तीन साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने सहित सख्त दंड का प्रावधान है।
वर्तमान में, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई खास ठोस कानून नहीं है।
सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए आ रहा है कानून
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- 29 Mar, 2025
सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े दंड का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 में धोखाधड़ी नाम से पेश किया है। नकली वेबसाइट बनाने, नकली परीक्षा आयोजित करने को दंडनीय अपराध इस कानून में बनाया गया है। हालांकि कानून पहले भी था, लेकिन इसके बावजूद भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे। ऐसे में प्रस्तावित कानून कितना कारगर होगा, जानिएः
