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महिला आरक्षण: पांच दशक पुरानी है आधी आबादी के अधिकार की यह मांग 

भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी उनकी आबादी के मुताबिक नहीं है। राजनीति में आजादी के 75 वर्षों बाद भी महिलाओं को वह हक नहीं मिला है जिसकी वे हकदार है। महिलाओं को राजनीति में उनका अधिकार दिलाने के लिए करीब 50 वर्षों से संसद और विधानमंडलों में महिला आरक्षण की मांग की जाती रही है। इतने वर्षों में भी उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई। 
अब ऐसे में अगर मोदी सरकार जिसे इस मुद्दें पर विपक्ष का भी साथ मिलने की उम्मीद है संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास करवा देती है तो यह एक ऐतिहासिक घटना होगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट में महिला आरक्षण की मांग और विभिन्न सराकरों द्वारा इस दिशा में की गई पहल की जानकारी दी गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि राजनीति में महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्रता से पहले और संविधान सभा में भी चर्चा की गई थी। स्वतंत्र भारत में इस मुद्दे ने 1970 के दशक में ही जोर पकड़ लिया था।
1971 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 से पहले महिलाओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के जवाब में, केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने जांच के लिए भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति नियुक्त का गठन किया था। 
इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय राज्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी में विफल रहा है। इसके बाद, कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा शुरू कर दी। आज भी स्थानीय निकायों में कई राज्य महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं लेकिन संसद और विधानमंडल में यह नहीं मिल पा रहा है। 
1987 में, राजीव गांधी की सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने अगले वर्ष प्रधान मंत्री को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, 1988-2000 प्रस्तुत की। इस समिति की 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण शामिल था। 
इस समिति की इन सिफ़ारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों का मार्ग प्रशस्त किया। ये संशोधन पीवी नरसिम्हा राव के प्रधान मंत्री रहते हुए किए गए थे, जिसमें पंचायती राज संस्थानों और पंचायती राज संस्थानों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया गया था। कई राज्यों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कोटे के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। 

देवेगौड़ा सरकार लायी थी पहला महिला आरक्षण विधेयक

इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट बताती है कि संविधान में संशोधन के बाद कई हलकों से विधायिका में आरक्षण की मांग की गई। 12 सितंबर 1996 को, तत्कालीन प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने संविधान का 81वां संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई। विधेयक का कई सांसदों ने पार्टी लाइनों से हटकर समर्थन किया लेकिन अन्य सांसदों, विशेष रूप से ओबीसी से संबंधित सांसदों ने, या तो विधेयक का विरोध करते हुए, या इसमें बदलाव की मांग करते हुए, इसका कड़ा विरोध किया। 
तब खजुराहो से बीजेपी सांसद उमा भारती ने कहा था कि, मेरी मांग है कि पंचायती राज व्यवस्था की तरह पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। इसे इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पिछड़ी जाति की महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। तब के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा इस बात पर सहमत हुए कि सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देवेगौड़ा के संयुक्त मोर्चा गठबंधन में उनकी अपनी जनता दल और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सहित ओबीसी समर्थन आधार वाली पार्टियां थीं, और उन्हें कांग्रेस द्वारा बाहर से समर्थन प्राप्त था।
इस विधेयक को वरिष्ठ सीपीआई नेता गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संसद की चयन समिति को भेजा गया था। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों वाली इस समिति में शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उमा भारती और दिवंगत सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज शामिल थे। पैनल ने कहा कि महिलाओं के लिए सीटें एससी/एसटी कोटा के भीतर आरक्षित की गई थीं, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए ऐसा कोई लाभ नहीं था क्योंकि ओबीसी आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, उसने सिफारिश की कि सरकार उचित समय पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर सकती है, ताकि ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सके।
तब इस विधेयक को 9 दिसंबर, 1996 को दोनों सदनों में पेश किया गया था। लेकिन यह स्पष्ट था कि सरकार इसे आगे बढ़ाने की इच्छाशक्ति खो चुकी थी। 20 दिसंबर, 1996 को गीता मुखर्जी ने लोकसभा में कहा कि आज (संसद के शीतकालीन) सत्र का आखिरी दिन है। सरकार को यह स्पष्ट समझ के साथ सामने आना चाहिए कि वे विधेयक के साथ क्या करने जा रहे हैं।
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गुजराल सरकार ने आम सहमति बनाने की कोशिश की थी 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर सभी दलों की आम सहमति बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए दो दौर की सर्वदलीय बैठकें हुईं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। 16 मई, 1997 को जब विधेयक दोबारा लाया गया तो ओबीसी सांसदों ने विपक्ष का नेतृत्व किया। 
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संसद में तर्क दिया कि आज, 39 महिला सदस्यों में से केवल चार ओबीसी से है। महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत है और ओबीसी 60 प्रतिशत हैं, लेकिन क्या कोई इसके लिए बोल रहा है? उस दिन यह चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 
बाद में जब संसद अपने मानसून सत्र में बैठी, तो प्रधान मंत्री गुजराल ने 13 अगस्त, 1997 को एक "स्वीकारोक्ति" जारी की इसमें उन्होंने कहा कि मेरी स्वीकारोक्ति यह है कि हर राजनीतिक दल में दो राय होती हैं। मैं अलग-अलग सदस्यों को निराश करूंगा। अगर मैं आपको बता दूं कि जब वे आते हैं और मुझसे बात करते हैं तो वे क्या कहते हैं।.वामपंथियों को छोड़कर, हर पार्टी में विभाजन है। 
इसके बाद 28 नवंबर, 1997 को राजीव गांधी की हत्या की जांच करने वाले न्यायमूर्ति एमसी जैन आयोग की रिपोर्ट पर हंगामे के बीच, कांग्रेस ने गुजराल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लोकसभा भंग होने के साथ ही महिला आरक्षण विधेयक ख़त्म हो गया। 

वाजपेयी सरकार में भी पेश हो चुका है विधेयक 

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 जुलाई 1998 को, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सत्ता संभालने के तुरंत बाद, ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुमित्रा महाजन सहित कई सांसदों ने महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग करते हुए संसद में कार्यवाही बाधित की। 
20 जुलाई को, जैसे ही कानून मंत्री एम थंबी दुरई महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए विधेयक पेश करने के लिए उठे राजद और सपा जैसे दलों और यहां तक ​​कि भाजपा के ओबीसी सांसदों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया। आईयूएमएल के जीएम बनतवाला और बसपा के इलियास आजमी जैसे सांसदों ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग की। 
अप्रैल 1999 में, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई और लोकसभा भंग कर दी गई। इसके कारण  विधेयक फिर से निरस्त हो गया। 
1999 के चुनावों के बाद वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में लौटे और विधेयक पेश करने की मांग फिर से उठी। 23 दिसंबर, 1999 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, कानून मंत्री राम जेठमलानी ने व्यवधानों के बीच महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का 85वां संशोधन विधेयक पेश किया। मुलायम और राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह समेत कई सदस्यों ने विधेयक पेश किये जाने को अवैध बताते हुए कड़ा विरोध किया। 
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यूपीए सरकार में भी कोशिश हो चुकी है नाकाम 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि 22 अगस्त 2005 को सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इसमें यूपीए के घटक दलों और वामपंथी दलों ने भाग लिया। इसके दो दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनडीए और अन्य दलों के नेताओं से मुलाकात कर सहमति बनाने की कोशिश की थी।
6 मई, 2008 को यूपीए सरकार ने राज्यसभा में संविधान का 108वां संशोधन विधेयक, 2008 पेश किया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी, जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षित एक तिहाई सीटें भी शामिल थीं, मनमोहन सिंह कैबिनेट ने 25 फरवरी, 2010 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक 9 मार्च को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। हालांकि, यूपीए और यहां तक ​​कि कैबिनेट के भीतर मतभेदों के कारण विधेयक को कभी भी लोकसभा में नहीं लाया गया और निचले सदन के भंग होने के साथ ही यह समाप्त हो गया।  
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क़मर वहीद नक़वी
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