सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने कहा, ‘सभी राज्यों को अदालत को यह बताना होगा कि वे श्रमिकों को किस तरह रोज़गार व दूसरी तरह की मदद दे सकते हैं।’ अदालत ने कहा कि वे प्रवासी जो अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाना चाहिए।