सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने कहा, ‘सभी राज्यों को अदालत को यह बताना होगा कि वे श्रमिकों को किस तरह रोज़गार व दूसरी तरह की मदद दे सकते हैं।’ अदालत ने कहा कि वे प्रवासी जो अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाना चाहिए।
15 दिन के भीतर प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाएं राज्य: सुप्रीम कोर्ट
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- 5 Jun, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

इंडिया टुडे के मुताबिक़, सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इस वजह से आधे श्रमिक घर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं।