आपकी भविष्य निधि या प्रॉविडेंट फंड पर टैक्स लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में एलान किया था कि प्रॉविडेंट फंड खाते में सालाना ढाई लाख रुपये से ऊपर की रकम जमा हुई तो उसके ब्याज पर टैक्स लगेगा।

देश में अभी करीब छह करोड़ पीएफ़ खाते हैं। इसलिए लगता है कि यह नियम बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर असर डालेगा और सरकार ने बहुत से लोगों का सिरदर्द दूर कर दिया है। लेकिन सच यह है कि इनमें से 93% लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
हालांकि बाद में इस पर सफाई आई और बताया गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और जिन कर्मचारियों के खाते में उनके इंप्लायर की तरफ से कोई पैसा जमा नहीं किया जाता उन्हें सालाना पांच लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स से छूट मिलेगी।
जिस दिन से यह एलान हुआ तभी से इस पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आखिर इस टैक्स का हिसाब कैसे लगेगा? एक ही पीएफ़ अकाउंट में कितनी रकम पर टैक्स लगेगा और कितनी पर नहीं, इसे तय करने का फॉर्मूला क्या होगा?